एक समय था जब हमारे देश मे कुछ चुनिन्दा लोगो के पास ही pan card हुया करता था। याफिर इउ कहे कि कुछ ही लोगो को इसकी जरुरत होती थी। पहले पहले एक पैन कार्ड की अनिवार्यताएँ केवल उन लोगो तक ही सिमीत थी जो सिधे तोर पर कर दाता नियमों के अधीन आते थे।
लेकिन लगवग बिते दो ढाई दशको मे आर्थिक सुधार के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग कर दाता के सुची मे एनरोल होते गए और इसके साथही पैन कार्ड बनाने कि अनिवार्यताएँ बढ़ने लगि।
हलांकी इसकी उपियोगिता अब केवल एक कर दाता के तोरपर ही जरुरी नही है वल्की और भी कई सरकारी सेबाओ को प्राप्त करने के लिए दस्तावेज के तोरपर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो आईए Pan Card क्या है? पैन कार्ड कैसे बनाए जाते? इसकी जरुरत किन लोगो है और आवेदन कि प्रक्रिया क्या है इस सभी बिषय के बारे बिस्तारपुव॔क जान लेते है।
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Pan Card क्या है?
“Permanent Account Number” कार्ड जिसे लोग पुरी बाक्य को कहने के बजाए संक्षेप मे पैन कार्ड के तौरपर सम्भोधित करता है। इसे भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है जो किसी कि व्याक्तिगत वित्यीय गतिविधी पहचान करता है। यह कार्डधारक को प्रदान की जाने वाली 10-अक्षरो का एक उनिक अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मुख्यत इसका उपयोग वित्तीय और कराधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
यह पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है जो प्रत्येक सम्मानित भारतीय कर-भुगतान करने वाले व्यक्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करके एक केंद्रीकृत आर्थिक निगरानी एजेंसी के तहत काम कर रही है। इस अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या पद्धति का उपयोग करके, व्यक्तिगत कर-संबंधी जानकारी भविष्य के संदर्भ के लिए एकल पैन नंबर के तहत दर्ज की जाती है।
Pan Card की आवश्यकता किसे है?
प्रत्येक करदाता या व्यक्ति जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी वित्तीय गतिविधि पर रिटर्न फाइल जमा करते हैं, या उन लोगो के लिए जो किसी प्रकार के निवेश के साथ जुडना चाहते है (जैसेकि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मे निबेश) उन्हें पैन नंबर की आवश्यकता होती है। यहां तक कि कई भी व्यक्ति , जिन्है एक निश्चित वित्तीय लेनदेन की आवश्यकता है (जैसे कि बैंक के माध्यम से पैसों का लेन-देन) , उसे अपना “Permanent Account Number” प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
इसके अलाबा हर बह व्यक्ति , यहां तक कि कोई विदेशी नागरिक या संस्था जो भारत में कर योग्य आय के अधीनियम के साथ जुड़ा है उन्है भी इसकी आवश्यकता होती है। हलांकी आज लगवग हर न्यूनतम वित्तीय लेनदेन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे मे हर उस व्यक्ति के लिए पैन कार्ड प्राप्त करना जरूरी हो गया है जो भारत में वैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।
पैन कार्ड आवेदन करने की योग्यता
कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनियो और संस्थाए फॉर्म 49ए तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के योग्ग है। इसके अलाबा कोई भी NRIs या विदेशी नागरिक या संस्थाएं जिन्है भारत मे वित्तीय लेनदेन की आवश्यकता है वे फॉर्म 49AA के तहत आवेदन करने के लिए योग्ग हैं।
Pan Card की सहज प्राप्ती के लिए जरुरी दस्तावेज़ो के बारे मे निचे कुछ जानकारी दि गई हैं।
भारतीय के लिए Pan Card प्राप्त करने कि आबश्यक शर्ते:
किसी भी भारतीय नागरिक, कंपनि, या कोई संस्थाओं द्वारा Pan Card प्राप्त के इच्छुक आवेदन करने के लिए फॉर्म 49ए का उपयोग करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे मे नीचे उल्लेख किया गया है।
1. व्यक्तिगत: इसके लिए आवेदन करने के लिए, आवेदकों के पास वैध पहचान प्रमाण होना चाहिए, साथ ही निवास प्रमाण पत्र और जन्मतिथि प्रमाण सहित आवेदक को एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF): हिंदू अविभाजित परिवारो को लेकर भारत मे एक अलग कानूनी व्यावस्था है। इस अक्ट के तहत परिवार का मुखिया (कर्ता) पहचान प्रमाणपत्र सार्टिफिकेट, पते का प्रमाणपत्र सार्टिफिकेट और जन्म तिथि प्रमाणपत्र सार्टिफिकेट, साथ ही समुचे परिवार के सभी सहदायिकों के नाम पते साथ परिवार की ओर से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए परिवार के प्रमुख सदस्य या कर्ता को दि गई सभी सूचनाओं को सत्तता मानते हुए एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करना होता है।
3. नाबालिग: न्यूनतम आयु सीमा के बावजूद भी अगर एक नाबालिग किसी संपत्ति के लिए नॉमिनी बनते हैं या अपने नाम पर किसी निवेश के साथ जुड़ना चाहता है तो ऐसे मे एक नाबालिग पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मे नाबालिग के माता-पिता को उसकी ओर से फॉर्म 49ए पर हस्ताक्षर करना होगा। आवेदन जमा करते समय माता-पिता को बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण आधार नंबर दर्ज करना होता है।
4. ट्रस्ट: ट्रस्ट डीड और चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या के प्रमाणपत्र के आधार पर भी पैन कार्ड के लिए आवेदन योग्य हो सकता है।
5. मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति: आवश्यकता के आधार पर, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी पैन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आवेदन स्वयं व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके प्रतिनिधि की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को करना होगा।
6. कंपनियां: कंपनियों को पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कंपनी रजिस्ट्रार अथोरिटि के द्बारा कंपनि को पंजीकरण कराना होगा जहा से एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा।यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है क्योंकि कंपनी अधिनियम के तहत पैन आवेदन के लिए पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होती है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होती है।
विदेशी या एनआरआई के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
1. पहचान प्रमाण पत्र: पहचान प्रमाण पत्र के तोरपर एक विदेशी नागरिक अपना पासपोर्ट या पीआईओ कार्ड याफिर ओसीआई कार्ड दाखिल कर सकते है। करदाता पहचान संख्या (TIN) या सीआईएन नागरिकता पहचान संख्या (CIN) जो विदेश मंत्रालय या उच्चायोग याफिर भारतीय दूतावास द्वारा सत्यापित किया गया हो।
2. निवास प्रमाण पत्र: जिस देश में व्यक्ति रहता है, उस देश के बैंक खाते का विवरण, एनआरआई बैंक खाते का विवरण, संबंधित अधिकारियों द्वारा भारत में जारी किया गया निवास दस्तावेज़, विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी भारतीय आवासीय पंजीकरण प्रमाणपत्र। भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्य वीज़ा/नियुक्ति पत्र की एक प्रति और भारतीय नियोक्ता एजेंसी द्वारा जारी पते का मूल पत्र।
3. व्यापसाए पंजीकरण प्रमाण पत्र: जिस देश में व्यापार स्थित है, उस देश के द्वारा जारी कि गई पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी, या विदेश मंत्रालय, उच्चायोग या भारतीय दूतावास द्वारा अनुमोदित पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी। भारत में प्राप्त व्यापार पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित फोटोकॉपी या भारत में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत मे लि गई संबंधित कार्यालय से प्राप्त क्लीयरेंस प्रमाणपत्र कि कापी।
पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
आपकी जानकारी के लिए वता दे कि आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या अफलाइन दौनो तरीको से कर सकते है और यह पुरी तरह सेआप पर निभ॔र करता है कि आप कोनसी प्रक्रिया अपनाते है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीके:
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ‘न्यू पैन’ लिखा हुया विकल्प मिलेगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा। अगर आप भारतीय मूल के नागरिक है तो आपको फॉर्म 49A में अपनी जानकारी दज॔ करनी होंगी।
अब इस प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के रुप मे प्रोसेसिंग फीस के तौरपर भुगतान करना होगा। फॉर्म और फीस दौनो जमा कर लेने के बाद आखिरी पेज में आपको 15 डिजिट का एक नंबर प्राप्त होगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको 15 दिनो के अंदर इसे आवश्यक दस्तवेज़ो के साथ कोरियर द्बारा NSDL की ऑफिस पर भेज देना होगा। इसके बाद NSDL आपके आवेदन का वेरिफिकेशन करेगा और आवेदन करते समय आपके द्बारा दज॔ किए गए पते पर 15 दिन के अंदर इसे पहुँचा दिया जाएगा।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीके:
ऑफलाइन आवेदन के लिए NSDL या UTIISL की वेबसाइट पर जाए और वहा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें । इसके अलाबा आप चाहै तो UTIISL एजेंट से भी इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते है।अब इस फॉर्म को भरें और ज़रूरी दस्तावेजो के साथ जैसे कि पहचान पमानपत्र, पते का पमानपत्र जहा आप निभास कर रहै और साथही एक हालिया फोटो और एक तय प्रोसेसिंग फीस के साथ उसे NSDL के ऑफिस में जमा कर दें।अब आपका पैन कार्ड 15 दिनों के भीतर उस पते पर भेज दिया जाएगा जिसका जिकर आपने आवेदन के दौरान किया था।
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